नये रक्तकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश


  • रक्त संचरण परिषद से एन.ओ.सी प्राप्त करने हेतु संस्था के बायलाॅज में अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही आवेदन मान्य होगा।
  • स्थापित होने वाले रक्तकेन्द्र से अन्य रक्तकेन्द्र की दूरी 02 किमी0 से अधिक होनी चाहिए।
  • भारत सरकार के अ0शा0 S-12016/1/2014-NBTC दिनांक 21-09-015 के बिन्दु-6 के क्रम में प्री एवं पोस्ट टेस्ट काउंसिलिंग तथा स्वैच्छिक रक्तदान हेतु रक्तकेन्द्र में मेडिकल सोशल वर्कर एवं काउंसलर की नियुक्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गयी है :-
    1. Master’s degree in Social Work, Sociology, Psychology with six months experience in a licensed Blood Centre.
    2. Degree in science/Health science with one year or experience in a licensed Blood Centre.
    3. Person with 10+2 having three year or experience in the field of counseling in a licensed Blood Centre.
    कृपया आवेदन के साथ उपरोक्तानुसार मेडिकल सोशल वर्कर एवं काउंसलर के नियुक्ति, ज्वाइनिंग, शैक्षिक, अनुभव आदि प्रपत्रों को अपलोड किया जाए।
  • यदि संस्था द्वारा रक्तकेन्द्र की स्थापना/नवीनीकरण हेतु परिषद को आवेदन किया गया है एवं ब्लड सेंटर को संचालित करने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट की वैधता समाप्त हो गयी है तो ऐसी दशा में संस्था के नवीनीकरण हेतु आवेदन किये जाने का प्रमाण प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी अथवा संस्था की नवीन वैधता का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही आवेदन-पत्र पर विचार होगा।
  • आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र के बिन्दुओं एवं भारत सरकार के पत्रांकः S-12016/1/2014-NBTC दिनांक 21-09-015 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन न किये जाने पर SBTC द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त की जा सकती है।
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