आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश
- ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बेवसाइट पर उपलब्ध राष्ट्रीय रक्त संचरण परिषद, भारत सरकार के दिशा-निर्देश, राजकीय रक्त संचरण परिषद, उत्तर प्रदेश के दिशा-निर्देश तथा आवेदन फार्म को भली-भाँति पढ़ ले तथा आवश्यक संलग्नक की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें।
- सोसाइटी/ ट्रस्ट के नियमावली में अधिकृत किये गए व्यक्ति जैसे अध्यक्ष/ सचिव द्वारा ही आवेदन व समस्त पत्राचार किया जायेगा तथा आवेदनकर्ता के पदनाम सहित मोहर लगानी अनिवार्य है |
- आवेदन हेतु निर्धारित आवेदन-शुल्क 7500/- आनलाइन (गेटवे के माध्यम से) जमा करने के उपरान्त ही फार्म भरा जा सकेगा। जिसके उपरान्त एक ट्रांजेक्शन संख्या (Transaction No.) प्राप्त होगी।
- पूरा भरा हुआ फॉर्म ही Submit किया जा सकेगा, फॉर्म के साथ सभी संलग्नक Upload करना अनिवार्य है।
- फार्म Submit होने के उपरान्त कोई भी प्रपत्र परिषद कार्यालय में जमा नहीं किया जायेगा, समस्त प्रपत्रों का सत्यापन CMO निरीक्षण के दौरान मूल प्रति से किया जायेगा।
- परिषद स्तर पर प्रपत्रों की जाँच के उपरान्त Online प्राप्त फॉर्म को Accept किया जायेगा जिसकी Reciept ईमेल तथा SMS द्वारा आवेदक को प्राप्त कराई जाएगी।
- यदि आवेदन पत्र किसी भी कारण से निरस्त होता है तो आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
- रक्त केन्द्र के नाम में वालण्टरी/चैरिटेबल शब्द जोड़ना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को लाइसेंस हेतु आवेदन करते समय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गये नाम से ही लाइसेंस हेतु आवेदन किया जायेगा ।
- किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय राज्य रक्त संचरण परिषद् , उत्तर प्रदेश का होगा व सबको मान्य होगा।