शपथ पत्र की शर्तें
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में दिए गए सभी प्राविधानों एवं नियमों को पालन किया जायेगा।
राज्य रक्त संचरण परिषद (एस0बी0टी0सी0)द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों को अनुपालन किया जाएगा।
रक्तदाता से लिए गए रक्त की नियमानुसार जांच (एच. आई. वी., हेपेटाइटिस बी व सी , सिफलिश एवं मलेरिया आदि) उपरांत ही रक्त यूनिट/रक्त अवयव निर्गत किये जायेंगे ।
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रति यूनिट रक्त हेतु निर्धारित दर ही प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में ली जाएगी तथा दर से सम्बंधित विवरण एवं शासनादेश में इंगित नि:शुल्क लाभार्थियों की श्रेणी रक्त केन्द्र में स्वागत/आगंतुक कक्ष पर निर्धारित मानको के अनुरूप स्वछता से प्रदर्शित किया जायेगा।
पेशेवर रक्तदाताओं को चिन्हित करने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा तथा पेशेवर रक्तदाता से किसी भी दशा में रक्त नहीं लिया जायेगा।
रक्त केन्द्र द्वारा रक्त अवयव पृथक्कीकरण इकाई (बी.सी.एस.यू.) अथवा कम्पोनेंट स्टोरेज यूनिट भी स्थापित की जा रही है अथवा आगामी दो वर्षो में स्थापित कर ली जाएगी तथा स्थापना उपरान्त सूचना राज्य रक्त संचरण परिषद को दी जाएगी।
रक्त केन्द्र द्वारा प्रतिवर्ष 2000 यूनिट से अधिक रक्त संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं लगभग 100 प्रतिशत रक्त स्वैच्छिक रक्दान से व अधिकाधिक आउटडोर स्वैच्छिक रक्दान शिविरों से एकत्रित किया जायेगा। जब तक राज्य रक्त संचरण परिषद द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होगा तब तक आउटरीच स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन नहीं किया जाएगा एवं रक्तदान शिविरों का फोटोग्राफ तथा रिपोर्ट की छायाप्रति परिषद को प्रेषित की जाएगी। आउटडोर स्वैच्छिक रक्दान शिविरों का विवरण निर्धारित प्रारूप: C -1 पर फोटोग्राफ सहित प्रत्येक माह की 05 तारीख तक राज्य रक्त संचरण परिषद, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
रक्त केन्द्र द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक ऑनलाइन मासिक सूचना (www.sims.naco.gov.in ) पर भेजी जा रही है एवं भविष्य में भी अनियार्य रुप से भेजी जाएगी।
रक्त केन्द्र द्वारा प्रतिदिन प्रातः 8 :00 A M बजे तक रक्त/रक्त अवयव का विवरण (www.eraktkosh.in ) ई - रक्त केन्द्र पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से अपडेट की जाएगी।
भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अतिरिक्त प्लाज़्मा की आपूर्ति की जाएगी एवं नियमो का पालन किया जायेगा तथा प्रारूप-M 1) पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक ऑनलाइन रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।
रक्त/रक्त अवयव को कालातीत होने से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित रक्त की Bulk Transfer Policy का पूर्णतः पालन किया जायेगा एवं उसमे दिए गए नियमो के अंतर्गत रक्त का स्थानांतरण किया जायेगा। प्रदेश के अंदर स्थानांतरित रक्त यूनिटों की सूची राज्य रक्त संचरण परिषद् एवं अंतराज्यीय रक्त स्थानांतरण की सूची एन. बी. टी. सी. को प्रेषित की जाएगी। (प्रारूप- M -2 पर माहवार विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक ऑनलाइन प्रेषित की जाएगी।
रक्त केन्द्र द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक रक्त केन्द्र द्वारा नि:शुल्क लाभान्वित किये गए लाभार्थियों का विवरण प्रारूप-M -3 पर ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा।
राज्य रक्त संचरण परिषद् के सदस्य अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण के समय पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।
संस्था का नवीनीकरण किये जाने, पंजीकरण रद्द होने या कारण बताओ नोटिस की दशा में 07 दिवस के अंदर परिषद् को सूचित किया जायेगा।
संस्था/संस्थापक के विरुद्ध पूर्व में अथवा वर्तमान में किसी भी गैर कानूनी कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता नहीं रही है तथा पूर्व में कभी भी रक्त केन्द्र का कोई लाइसेंस/प्रार्थनापत्र निरस्त नहीं किया गया है।
रक्त केन्द्र द्वारा Quality Assurance का पालन किया गया है तथा भविष्य में भी किया जाएगा।
रक्त केंद्र द्वारा प्रतिवर्ष EQAS में प्रतिभागिता की जाएगी
रक्त केंद्र के समस्त स्टाफ द्वारा प्रतिवर्ष प्रशिक्षण में प्रतिभागिता की जाएगी
आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र के बिन्दुओ एवं भारत सरकार के पत्रांक S-12016/1/2014/-NBTC दिनांक 21/09/2015 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन न किये जाने पर रक्त केंद्र को प्रदत्त NOC निरस्त की जा सकती है
सभी रक्तदाता की आभा आईoडीo Biometric के माध्यम से Create की जाएगी।
Blood Bank Management System (BBMS) का उपयोग ई-रक्तकोष पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
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